Punjab And Haryana Highcourt Chandigarh
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सरबत खालसा का आयोजन होगा या नहीं इसका फैसला अब पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट के बाहर होगा। तलवंडी साबो में 10 नवंबर को सरबत खालसा के आयोजन की अनुमति देने के लिए सरकार को निर्देश जारी करने की अपील वाली याचिका को शिअद (अमृतसर) के अध्यक्ष व पूर्व सांसद सिमरनजीत सिंह मान ने मंगलवार को वापस ले लिया। हालांकि, मान के वकील रंजन लखनपाल ने कोर्ट के बाहर मीडिया कर्मियों से बातचीत करते हुए यह स्पष्ट कर दिया कि संवैधानिक अधिकार के चलते यह आयोजन उनका हक है और यह निर्धारित तिथि पर ही होगा।
मान ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर कहा था कि 10 नवंबर को तलवंडी साबो में सरबत खालसा के आयोजन की योजना बनाई गई थी। इस योजना के अनुरूप आयोजन के लिए स्वीकृति के लिए डीसी बठिंडा के पास आवेदन भी किया गया था, परंतु इसपर कोई आदेश जारी नहीं किए गए। इसके बाद सरकार को रिप्रेजेंटेशन भी दी गई, परंतु उस पर भी कोई फैसला नहीं लिया गया, जिसके चलते उन्हें हाईकोर्ट में याचिका दाखिल करनी पड़ी।
याचिका पर सोमवार को हाईकोर्ट ने याची से पूछा था कि आपको किस प्रावधान के तहत सरबत खालसा के आयोजन की इजाजत चाहिए। साथ ही कहा था कि क्या इस प्रकार के आयोजनों के लिए अनुमति आवश्यक है। मंगलवार को मामला सुनवाई के लिए पहुंचा तो याची ने कहा कि वे इस बारे में आगे कुछ नहीं कहना चाहते हैं और उन्हें याचिका वापस लेने की अनुमति दी जाए। इसपर हाईकोर्ट ने इजाजत देते हुए याचिका खारिज कर दी।