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Chandigarh News: संपत नेहरा की अदालत में वीसी से हुई पेशी

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चंडीगढ़। जिला अदालत में मंगलवार को गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई गैंग के संपत नेहरा के खिलाफ दर्ज दो अलग-अलग मामलों में सुनवाई हुई। एक मामले की सुनवाई सिविल जज जसप्रीत सिंह मिन्हास की अदालत में हुई, जहां गवाह को आरोपी के साथी के खिलाफ गवाही देने पर जान मारने की धमकी देने के मामले में इंस्पेक्टर सतिंदर सिंह के बयान दर्ज होने थे, जो नहीं हो सके। वहीं, दूसरा मामला शहर के सेक्टर-11 के कुमार ब्रदर्स से करोड़ों रुपये की रंगदारी मांगने का है। संपत नेहरा के वकील रमन सिहाग ने बताया कि दोनों मामलों में मंगलवार को उनका मुवक्किल संपत नेहरा वीडियो कॉफ्रेंसिंग के जरिए अदालत में पेश हुआ। उन्होंने बताया कि कुमार ब्रदर्स से रंगदारी मामले में उनकी ओर से अदालत में डिस्चार्ज याचिका दायर की गई थी। इस पर फैसला अब 12 सितंबर को सुनाया जाएगा। वहीं, गवाह को धमकाने के आरोप के मामले में भी जज जसप्रीत सिंह मिन्हास की अदालत ने अगली सुनवाई के लिए 12 सितंबर की तारीख दी है।
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बता दें कि संपत नेहरा के खिलाफ 29 मई 2018 को सेक्टर-36 थाना पुलिस ने सेक्टर-45 के रहने वाले मोहम्मद कलाम की शिकायत पर केस दर्ज किया था। शिकायतकर्ता का आरोप था कि उसे अनजान नंबर से व्हाट्सएप कॉल आई थी। फोन करने वाले ने अपना नाम संपत नेहरा बताया। आरोपों के तहत कॉल करने वाले ने कहा कि काली भाई के खिलाफ अदालत में गवाही दी तो जान से मार दूंगा।
वहीं, अप्रैल 2018 में सेक्टर-3 थाना पुलिस ने कुमार ब्रदर्स से करोड़ों की रंगदारी मांगने के मामले में केस दर्ज किया था। कुमार ब्रदर्स की ओर से लगाए आरोपों के तहत संपत नेहरा ने उन्हें अंतरराष्ट्रीय नंबर से व्हाट्सएप कॉल कर रंगदारी की मांग की थी। पुलिस ने मामले में शिकायत के आधार पर संपत नेहरा के खिलाफ केस दर्ज किया था।
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