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31 मार्च से पहले लगाएं रूफ टॉप सोलर प्लांट, नही तो होगा चालान

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चंडीगढ़। शहरवासी अब 31 मार्च 2020 तक घरों में सोलर पॉवर प्लांट लगा सकेंगे। शहर की रेजिडेंशियल और नॉन रेजिडेंशियल बिल्डिंग में सोलर पॉवर प्लांट लगाने को लेकर एक बार फिर से चंडीगढ़ प्रशासन ने डेट बढ़ा दी है। इस संबंध में चीफ एडमिनिस्ट्रेटर यूटी अजॉय कुमार सिन्हा ने आदेश जारी किए हैं।
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जारी आदेशों में प्रशासन ने कहा है कि ये अंतिम एक्सटेंशन मानी जाए, क्योंकि इसके बाद कोई एक्सटेंशन नहीं दी जाएगी। प्रशासन के एक अधिकारी ने बताया कि एक बार फिर से सोलर पैनल लगाने के लिए प्रशासन की ओर से डेट बढ़ा दी गई है। लोगों की सुविधा को देखते हुए ही ये फैसला लिया गया है, ताकि अधिकतर लोग अपनी छतों पर सोलर पैनल लगवा सकें। बता दें कि वर्ष 2016 में प्रशासन ने 500 गज या इससे अधिक प्लॉट एरिया वाले लोगों को अपने घरों में सोलर पावर प्लांट लगाना अनिवार्य कर दिया था। शहर में इस एरिया के 10 हजार के करीब घर है, जिन पर ये आदेश लागू होते हैं। मिनिस्टरी ने भी शहर में रिस्पांस को देखते हुए सोलर पावर को लेकर टारगेट बढ़ा दिया है, जिसके चलते ही प्रशासन को पैनल लगवाने को लेकर और प्रयास करने पड़ रहे हैं। जो लोग प्रशासन के इन आदेशों की पालना नहीं करेंगे और तय डेट के अंदर सोलर पैनल नहीं लगाएंगे, उन्हें प्रशासन की ओर से नोटिस जारी किया जाएगा।
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