हरियाणा सरकार ने स्पष्ट किया है कि मृत सरकारी कर्मचारी की विधवा या तलाकशुदा बेटी भी पारिवारिक पेंशन के लिए पात्र है। बशर्ते वह पारिवारिक पेंशन की पात्रता शर्तों को पूरा करती हो।
वित्त विभाग के एक प्रवक्ता ने जारी बयान में बताया कि पारिवारिक पेंशन प्राप्त करने वाली विधवा या तलाकशुदा बेटी के पुन: विवाह करने या न्यूनतम पारिवारिक पेंशन एवं महंगाई राहत की कुल राशि के बराबर या इससे अधिक अजीविका कमाना शुरू करने पर यह पारिवारिक पेंशन बंद हो जाएगी।