कटे-फटे नोट बदलने के लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (आरबीआई) ने लोगों को राहत प्रदान करते हुए इसकी अंतिम तिथि बढ़ा दी है। 2005 से पहले के कटे फटे नोट बदलने के लिए निर्धारित तिथि 30 जून को आरबीआई ने बढ़ाते हुए 31 दिसंबर तक कर दिया है।
अब लोग पुराने नोटों को 31 दिसंबर तक बदल सकते हैं। आरबीआई प्रवक्ता के अनुसार जिन बैंकों में कटे-फटे नोट आदि न लेने संबंधी नोटिस लगाए हैं, वह गलत हैं।
प्रवक्ता के अनुसार 2005 से पहले के नोट लीगल टेंडर हैं और नियमानुसार इन्हें लेने से कोई इनकार नहीं कर सकता। आरबीआई ने क्लीन नोट पॉलिसी के तहत बैंकों से कहा है कि वह 2005 से पहले के कटे-फटे नोट लोगों से लेकर उन्हें आरबीआई को वापस कर दें।
मार्केट में आएंगे दस रुपये के नए नोट
आरबीआई महात्मा गांधी श्रृंखला-2005 के तहत जल्द ही 10 रुपये के नए नोट जारी कर रहा है। आरबीआई के सहायक महाप्रबंधक अजीत प्रसाद ने बताया कि 10 रुपये के नए में आगे और पिछली तरफ रुपये का नया चिह्न होगा।
साथ ही इन बैंक नोटों के नंबर में इनसेट लेटर यू होगा। नोट के पिछले हिस्से में मुद्रण वर्ष 2015 अंकित होगा। नए नोटों का डिजाइन महात्मा गांधी श्रृंखला-2005 के अंतर्गत पूर्व में जारी 10 रुपये मूल्य वर्ग के बैंक नोट के समान होगा।