चंडीगढ़। आईजी वाई पूरण कुमार की एक अधिकारी एक आवास नीति का पालन न होने और याचिकाकर्ता को सरकारी आवास अलॉट न होने के खिलाफ दाखिल याचिका पर पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने हरियाणा सरकार को जवाब दाखिल करने का आदेश दिया है।याचिका में आरोप लगाया गया कि योग्य होने के बावजूद उन्हें सरकारी मकान अलॉट नहीं किया जा रहा है जबकि करनाल व रोहतक रेंज के आईजी जिनकी पोस्टिंग पंचकूला से बाहर है, उनको पंचकूला में सरकारी मकान अलॉट कर दिया गया है। याची ने अपनी इस मांग को लेकर डीजीपी को भी पत्र लिखा था लेकिन उनकी मांग पर कोई निर्णय नहीं लिया गया। हाईकोर्ट को जानकारी देते हुए याची ने बताया कि गृहमंत्री के आदेश के अनुसार यदि कोई आईजी अपनी रेंज में तैनात होता है तो उसे मुख्यालय में सरकारी मकान की अलॉटमेंट नहीं की जा सकती है लेकिन दो पुलिस अधिकारी ऐसे हैं जो मुख्यालय में सरकारी मकान अलॉट करवा रहे हैं। याचिका में कुमार ने हाईकोर्ट से अपील की कि इस मामले में दखल दिया जाए और हरियाणा सरकार को उचित आदेश जारी किए जाएं। हाईकोर्ट ने याचिका पर सुनवाई करते हुए हरियाणा सरकार से पूछा है कि आखिर क्यों याची को सरकारी आवास अलॉट नहीं किया जा रहा है।