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हाईकोर्ट ने पंजाब शिक्षा विभाग से की जवाब तलबी

Fri, 08 Nov 2013 03:39 PM IST
अमर उजाला, चंडीगढ़
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पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने पंजाब में रूरल एसोसिएट टीचरों की नियुक्ति में पोस्ट ग्रेजुएट (पीजी) होल्डराें को दस फीसदी अतिरिक्त नंबर देने के मामले में पंजाब शिक्षा विभाग को नोटिस जारी किया है।
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अवोहर निवासी जसवीर कौर एवं अन्यों ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर पोस्ट ग्रेजुएटों को 10 फीसदी अतिरिक्त नंबर अवार्ड करने के निर्देश जारी करने का आग्रह किया है।

सुनवाई के दौरान जस्टिस टीएस ढींढसा ने नोटिस जारी कर जवाब तलब कर लिया। मामले की आगामी सुनवाई 5 फरवरी को निर्धारित की गई है।

हाईकोर्ट में दाखिल याचिका में कहा गया है कि पंजाब में रूरल एसोसिएट टीचरों के 5178 पद भरे जाने हैं। सरकार ने इसके लिए स्नातक की शिक्षा के साथ बीएड की योग्यता अनिवार्य रखी है।
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जबकि पीजी होल्डरों को 10 फीसदी अतिरिक्त नंबर देने का भी प्रावधान है। याचिका में कहा गया कि है कि उन्होंने अक्तूबर 2013 में काउंसलिंग में हिस्सा लिया था, जिनमें उनके दस्तावेजों को देखने के बाद बताया गया कि उन्हें एमईएड के एवज में 10 फीसदी अतिरिक्त नंबर नहीं मिलेंगे, क्योंकि एमईएड को पीजी की श्रेणी में नहीं रखा जाता है।

याचिका में उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के मामले डॉ. राम सेवक बनाम केंद्र सरकार मामले का हवाला देते हुए आग्रह किया है कि इस संबंध में शिक्षा विभाग को निर्देश जारी किए जाएं।
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