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Chandigarh News: कोठी में हैंड ग्रेनेड बम ब्लास्ट के तीनों आरोपियों का रिमांड खत्म, भेजा जेल

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चंडीगढ़। सेक्टर-10 की कोठी नंबर-575 में 11 सितंबर को हुए बम ब्लास्ट मामले में राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) ने प्रोडक्शन वारंट पर लाए गए तीन आरोपियों को सीबीआई कोर्ट में पेश किया। तीन दिन के रिमांड में आरोपियों ने पूरे घटनाक्रम की कहानी जांच एजेंसी को बताई। जांच एजेंसी द्वारा अतिरिक्त रिमांड नहीं मांगे जाने पर कोर्ट ने आरोपी कुलदीप कुमार, रोहन व विशाल मसीह को बुड़ैल जेल भेज दिया है। करीब 10 दिन पहले ही इस मामले की जांच गृह मंत्रालय ने चंडीगढ़ पुलिस से लेकर एनआईए को सौंपी थी।
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इस मामले में 11 सितंबर की शाम शहर के पॉश सेक्टर-10 में स्थित कोठी नंबर-575 में ऑटो सवार दो युवकों ने हैंड ग्रेनेड सेे हमला किया था। हालांकि इसमें कोई जानमाल का नुकसान नहीं हुआ था, लेकिन कोठी की खिड़कियों के शीशे चटक गए थे। सूचना पर पुलिस ही नहीं बल्कि यूटी सहित हरियाणा, पंजाब पुलिस व केंद्रीय जांच एजेंसियों ने घटनास्थल पर जांच शुरू की थी। ब्लास्ट के कुछ घंटे बाद ही विदेश में बैठे हैप्पी पशिया नाम से सोशल मीडिया में एक पोस्ट वायरल हुई थी कि उन्होंने सेवानिवृत्त पंजाब पुलिस में एसपी के पद से रिटायर जसकीरत सिंह चहल को मारने की जिम्मेवारी ली थी। इस पोस्ट में यह हमला 1986 में नकोदर में हुई घटना का बदला लेने को लेकर करवाने की बात लिखी गई थी। इसके बाद मामले में पाकिस्तान में बैठे आतंकी हरविंद्र सिंह रिंदा व यूएसए बेस्ट गैंगस्टर हरप्रीत सिंह उर्फ हैप्पी पासिया का नाम सामने आया था। इस मामले में जांच टीमों ने सबसे पहले वारदात में प्रयुक्त ऑटो चालक को गिरफ्तार किया था।
घटना के 72 घंटे बाद ही बम फैंकने वाले दोनों आरोपियों को पंजाब पुलिस की विभिन्न टीमों ने दिल्ली व अमृतसर से गिरफ्तार कर लिया था। दोनों आरोपियों को करीब एक महीने पहले चंडीगढ़ पुलिस की आप्रेशन सेल की टीम इन आराेपियों को पंजाब से प्रोडक्शन वारंट पर गिरफ्तार कर लिया था लेकिन अब मामले की जांच एनआईए के पास पहुंचने के बाद उन्हें फिर से तीन दिन के रिमांड पर लिया था। सोमवार को इनका रिमांड खत्म होने के बाद कोर्ट में पेश कर जेल भेज दिया गया है।
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