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Chandigarh News: 61 लाख रुपये की धोखाधड़ी के मामले में आकाश भल्ला को राहत, हाईकोर्ट ने लगाई सुनवाई पर रोक

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चंडीगढ़। पंचकूला में पिछले साल 61 लाख रुपये की धोखाधड़ी का मामला सामने आया था जिसमें पुलिस ने शहर के एक बिजनेसमैन आकाश भल्ला के खिलाफ एफआईआर दर्ज की थी। इस मामले में अब पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने निचली अदालत में चल रही सुनवाई पर रोक लगा दी है। भल्ला ने एफआईआर को रद्द करने के लिए हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। इस पर हाईकोर्ट ने पंचकूला पुलिस को जवाब देने के लिए नाेटिस कर दिया है। इसके साथ ही यह भी निर्देश दिए हैं जब तक हाईकोर्ट में एफआईआर रद्द किए जाने की याचिका पर सुनवाई चलेगी तब तक निचली अदालत की सुनवाई पर रोक रहेगी। हाईकोर्ट में अब मामले की सुनवाई 31 जुलाई काे होगी। सुनवाई के दौरान आकाश भल्ला की तरफ से सीनियर एडवोकेट आरएस राय और करणवीर नंदा ने कहा कि उनके खिलाफ पंचकूला पुलिस ने झूठा केस दर्ज किया था। ये शिकायत उनके बिजनेस पार्टनर रहे सिकंदर सांगवान ने दी थी। सांगवान ने आरोप लगाया था कि आकाश भल्ला ने उनके फर्जी साइन कर फर्म के 61 लाख रुपये अपने पर्सनल अकाउंट में ट्रांसफर कर लिए थे। इस शिकायत पर 2022 में भल्ला के खिलाफ एफआईआर हुई। हालांकि सांगवान ने ही दो साल पहले भी उनके खिलाफ ऐसी ही शिकायत दी थी लेकिन असिस्टेंट डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी ने रिपोर्ट दी थी कि इस मामले में एफआईआर नहीं बनती। इस पर कमिश्नर ऑफ पुलिस पंचकूला ने भी यही कहा था कि ये दो पार्टियों की आपस की ट्रांजक्शन का मसला है, इसलिए इसमें एफआईआर नहीं हो सकती लेकिन एक साल बाद पंचकूला पुलिस ने ऐसी ही शिकायत पर उनके खिलाफ केस दर्ज कर लिया। भल्ला ने याचिका में कहा कि उन पर लगाए आरोप निराधार हैं इसलिए उन्होंने एफआईआर रद्द किए जाने की मांग की है।
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