फरीदकोट जेएमआईसी सतीश कुमार की अदालत ने उपमुख्यमंत्री सुखबीर सिंह बादल को अरब देशों के दौरे पर जाने की इजाजत दे दी है। उपमुख्यमंत्री ने एक दिन पहले ही सरकारी दौरे पर विदेश जाने के लिए अपने वकील के माध्यम से अदालत के पास याचिका दायर की थी।
सोमवार को अदालत में 1999 के लोकसभा चुनावों के दौरान पत्रकार नरेश सहगल से मारपीट करने व कैमरे छीनने की घटना से संबंधित उपमुख्यमंत्री सुखबीर बादल के खिलाफ चल रहे आपराधिक केस की सुनवाई हुई। एसएचओ की तरफ से अपनी रिपोर्ट पेश की गई और अदालत ने उपमुख्यमंत्री की याचिका को स्वीकार कर लिया।
इस दौरान शिकायतकर्ता नरेश सहगल की तरफ से राज्य के डीजीपी व मुख्य सचिव समेत कुछ अन्य पुलिस अधिकारियों पर भी केस दर्ज करने की मांग को लेकर छह याचिकाएं दाखिल की गई। अदालत ने इन याचिकाओं समेत केस की सुनवाई 11 जनवरी तक के लिए स्थगित कर दी।
वर्ष 1999 की इस घटना में पंजाब हरियाणा उच्च न्यायालय के आदेश पर उपमुख्यमंत्री सुखबीर सिंह बादल के खिलाफ 21 जून 2006 को थाना सिटी कोटकपूरा में आपराधिक केस दर्ज हुआ था। इस केस में जमानत के बाद उपमुख्यमंत्री को निजी पेशी से छूट मिल गई थी।
बाद में उच्च न्यायालय ने इस केस की सुनवाई पर रोक लगा दी थी और कुछ दिन पहले 21 दिसंबर को उच्च न्यायालय ने रोक हटाते हुए फरीदकोट अदालत को केस का ट्रायल शुरू करने के आदेश दिए है।