चंडीगढ़। कैरी बैग के लिए अलग से रुपये मांगना इंडस्ट्रियल एरिया फेज-1 स्थित रिलायंस रिटेल लिमिटेड को महंगा पड़ गया। उपभोक्ता फोरम ने रिलायंस रिटेल स्टोर को सेवा में कोताही का दोषी पाया और उपभोक्ता से लिए पांच रुपये लौटाने के आदेश दिए। साथ ही जुर्माना भी लगाया है। साथ ही मानसिक पीड़ा और उत्पीड़न के लिए एक हजार रुपये मुआवजा और 500 रुपये मुकदमा खर्च भी देने के निर्देश दिए हैं।
सेक्टर-30ए में रहने वाले राकेश कुमार गुप्ता ने फोरम में इंडस्ट्रियल एरिया फेज-1 स्थित एलांते मॉल के रिलायंस रिटेल लिमिटेड के खिलाफ शिकायत दी थी। शिकायतकर्ता ने बताया कि उक्त स्टोर से कुछ जरूरी सामान खरीदा और पेमेंट के लिए बिलिंग काउंटर पर गए। काउंटर पर उन्हें बताया गया कि कैरीबैग के लिए उन्हें 5 रुपये अतिरिक्त देने होंगे। शिकायतकर्ता ने इस पर विरोध भी जताया और कहा कि कैरीबैग शॉपिंग के लिए जरूरी है, इसलिए बिना कोई शुल्क इसे दिया जाना चाहिए, लेकिन स्टोर की तरफ से इस तरफ कोई ध्यान नहीं दिया गया। इसके बाद ही उन्होंने इस संबंध में फोरम में शिकायत दी।
उपभोक्ता फोरम ने रिलायंस रिटेल की ओर से कैरीबैग के लिए चार्ज किए 5 रुपये की राशि रिफंड करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही मानसिक पीड़ा और उत्पीड़न के लिए एक हजार रुपये मुआवजा और 500 रुपये मुकदमा खर्च भी देने के निर्देश दिए हैं। आदेश की प्रति मिलने पर एक माह के अंदर इन आदेशों की पालना करनी होगी। फोरम ने अपने आदेश में कहा कि ऐसी कंपनियों के देशभर में कई स्टोर होंगे, जिससे वह काफी पैसे कमाते होंगे। इस तरह कैरीबैग के लिए भोले भाले लोगों से चार्ज करना सेवा में कोताही है।