जिले में बतौर ट्रैवल एजेंट काम कर रहे लोगों के लिए खुशखबरी। ट्रैवल एजेंट अब तीस नवंबर तक अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। पहले रजिस्ट्रेशन की आखिरी तारीख 31 अक्तूबर थी। परंतु राज्य सरकार ने इसे आगे बढ़ा दिया है।
डिप्टी कमिश्नर टीपीएस सिद्धू ने कहा कि यह रजिस्ट्रेशन जरूरी है। जो डीसी दफ्तर में होगा। रजिस्ट्रेशन कराने के लिए अर्जी
देने वालों को लाइसेंस जारी किए जाएंगे। उसके बाद जब भी ट्रैवल एजेंट कहीं विज्ञापन देंगे, उन्हें साथ में अपना रजिस्ट्रेशन नंबर भी देना होगा। इस संबंध में सभी एसडीएम और एसएसपी को हिदायतें जारी कर दी गई हैं।
उन्होंने कहा कि जाली ट्रैवल एजेंटों पर नकेल कसने के लिए राज्य सरकार ने पंजाब मानव तस्करी रोकथाम एक्ट बनाया है। इसके तहत ट्रैवल एजेंटों और एयर टिकट का काम करने वालों की रजिस्ट्रेशन जरूरी की गई है।