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Chandigarh News: रेफ्रिजरेटर की लीकेज नहीं की ठीक, 10 हजार हर्जाना

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चंडीगढ़। रेफ्रिजरेटर की लीकेज को ठीक से सही नहीं करने पर जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग ने वोल्टास कंपनी, सेक्टर-45 द कुल स्टार रेफ्रिजरेशन और कंपनी के टेक्निशियन गौरव कुमार को ग्राहक के 1800 रुपये नौ प्रतिशत ब्याज सहित लौटाने का आदेश दिया है। इसके साथ ही मानसिक उत्पीड़न के लिए पांच हजार और अदालती खर्चे के तौर पर पांच हजार रुपये अदा करने का आदेश दिया है। सेक्टर-22ए निवासी सुशील गुप्ता ने जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग को उक्त तीनों के खिलाफ शिकायत दी थी।
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सुशील गुप्ता ने आयोग को दी शिकायत में बताया था कि उसने सितंबर 2021 को वोल्टास कंपनी का सेक्टर-45 स्थित दुकान द कुल स्टार रेफ्रिजरेशन से रेफ्रिजरेटर खरीदा था। रेफ्रिजरेटर की लीकेज आने की शिकायत उसने वोल्टास कंपनी को दी थी। कंपनी की ओर से टेक्नीशियन गौरव कुमार उसके घर रेफ्रिजरेटर को ठीक करने के लिए आया था। उसने रेफ्रिजरेटर को ठीक कर दिया। रेफ्रिजरेटर ठीक करने के उससे 1800 रुपये लिए गए थे। इसके बाद भी उसके रेफ्रिजरेटर की लीकेज सही से ठीक नहीं हुई। जब दोबारा उसने इसकी शिकायत कंपनी से की तो उनके मोबाइल नंबर पर मैसेज आया कि टेक्नीशियन इस शिकायत पर पहले आ चुका है इसलिए उनकी कंप्लेंट कैंसिल की जाती है। शिकायतकर्ता ने बताया कि उसने कई बार कंपनी से इसकी शिकायत की, लेकिन उनकी इस समस्या का हल नहीं निकला। कंपनी की ओर से रेफ्रिजरेटर की लीकेज ठीक करने के लिए 1800 रुपये लिए गए फिर भी समस्या ठीक नहीं हुई।
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