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6 हजार क्लर्कों की भर्ती से रोक हटी, याचिकाकर्ता पर 20 हजार जुर्माना

Tue, 10 Oct 2017 09:26 AM IST
ब्यूरो/अमर उजाला, चंडीगढ़
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court - फोटो : Demo Photo
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पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने क्लर्क पद पर नियुक्ति का इंतजार कर रहे हजारों युवाओं को राहत देते हुए हरियाणा में निकली 6 हजार से ज्यादा क्लर्कों की भर्ती पर लगी रोक हटा दी है। हाईकोर्ट ने भर्ती को चुनौती देने वाली याचिका को खारिज करते हुए याचिकाकर्ता पर 20 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया है।
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हरियाणा सरकार ने हाईकोर्ट की ओर से जारी किए गए नोटिस के जवाब में अदालत को बताया था कि इस मामले में पेपर लीक की जो शिकायत मिली थी, उसकी गहनता से जांच की गई, लेकिन कुछ नहीं मिला।

सरकार ने कोर्ट को बताया कि इस मामले में याचिकाकर्ता भर्ती में उम्मीदवार नहीं है। वह केवल याचिका का प्रयोग भर्ती को रोकने के लिए कर रहा है। इस मामले में हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग ने जवाब दायर कर पेपर लीक के आरोपों का नकारा है। आयोग के अनुसार यह मामला छोटी मोटी नकल का है न कि पेपर लीक का।
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पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट - फोटो : File Photo
इस मामले में रोहतक निवासी मुकेश ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर बताया था कि हरियाणा में पिछले साल 13 नवंबर से 11 दिसंबर तक छह हजार से ज्यादा क्लर्क के पदों के लिए लिखित परीक्षा का आयोजन किया गया था।

इस भर्ती में 7 लाख से ज्यादा आवेदन आए थे और 3 लाख से ज्यादा उम्मीदवारों ने परीक्षा दी थी। दिसंबर माह में जब परीक्षा हुई तो कुछ सेंटर पर पेपर लीक की शिकायत आई थी। इस बाबत याचिकाकर्ता ने हाईकोर्ट में उस समय के समाचार पत्रों की कापी, जिसमें पेपर लीक की खबरें थीं, कोर्ट को दिखाई। इसके साथ ही याची ने हाईकोर्ट में हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग के चेयरमैन का अखबार में प्रकाशित वह बयान पेश किया, जिसमें उन्होने पेपर लीक मामले की जांच के लिए बयान दिया था।
 
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