चंडीगढ़। 10 साल की बच्ची से रेप के दोषी युवक को एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज पूनम आर जोशी की अदालत ने मंगलवार को दस साल की सजा सुनाई है। इसके साथ ही एक हजार रुपये जुर्माना भी लगाया है।
मामला 16 मई 2018 का है। वारदात के समय आरोपी की आयु 16 साल थी, लेकिन आरोपी के 18 वर्ष का होते ही केस सेशन कोर्ट में ट्रांसफर किया गया था, इसलिए केस का ट्रायल जुवेनाइल की बजाय जिला अदालत में चल रहा था। दोषी के खिलाफ आईपीसी की धारा 376 और पॉक्सो एक्ट की धारा 4 व 6 के तहत केस दर्ज किया गया था। बता दें कि 16 मई को पीड़िता की मां ने अपने ही पति और एक अन्य लड़के केखिलाफ शिकायत की थी। लड़की की मां ने बताया कि उसकी बेटी के पेट में अचानक दर्द हुआ तो उसे सेक्टर-16 स्थित जीएमएसएच जांच के लिए ले जाया गया, लेकिन अस्पताल पहुंचने से पहले ही पार्किंग में पीड़िता की प्री-मेच्योर डिलीवरी हो गई। डिलीवरी के बाद नवजात की मौत हो गई। पुलिस पूछताछ के दौरान पीड़िता ने दोषी लड़के और अपने पिता पर कई बार रेप करने का आरोप लगाया था। पुलिस ने आरोपी पिता को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया, जहां लड़की ने अपने बयान बदलते हुए कहा कि उसके पिता केवल उसे पीटते थे, लेकिन उन्होंने उसके साथ गलत नहीं किया। पीड़िता केबयानों के आधार पर पिता को बरी कर दिया गया था।