चंडीगढ़। गवाहों के बयान में विरोधाभास व सबूतों के अभाव में नशीला पदार्थ खिलाकर दुष्कर्म करने के मामले के आरोपी को जिला अदालत ने बरी कर दिया। पीड़िता जिला हरियाणा के कैथल में पढ़ती थी। उसी दौरान उसकी दोस्ती आरोपी से हुई। आर्थिक स्थिति ठीक न होने के चलते पीड़िता ने पढ़ाई छोड़कर काम करने का निर्णय लिया। आरोपी ने नौकरी दिलाने का आश्वासन देकर उसे चंडीगढ़ बुला लिया। वह यहां पीजी में रहने लगी। इसी दौरान एक दिन आरोपी उसे होटल ले गया और नशीला पदार्थ खिलाकार शारीरिक संबंध बनाए। वहीं, वीडियो बनाकर ब्लैकमेल कर रहा था। फिर एक और दिन किराए के कमरे में ले गया, जहां उसके साथ दुष्कर्म किया और शादी करने का दबाव बनाने लगा। पीड़िता ने इस घटना की जानकारी अपनी परिवार को दी। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ धारा 328, 376(2)(एन), 506 के तहत केस दर्ज किया था।