सांसद ने 92 पैसे में 10 लाख का बीमा करने का प्रस्ताव दिया और रेल मंत्रालय ने उस पर मुहर भी लगा दी। जल्दी ही लागू कर दिया जाएगा। प्रस्ताव सांसद दुष्यंत चौटाला पेश किया था। मंत्रालय इस माह के अंत तक रेल यात्रियों का बीमा की यह सुविधा उपलब्ध करवाने जा रहा है।
इस बीमे के तहत रेलयात्री अतिरिक्त शुल्क देकर बीमा का लाभ दे सकते हैं। इस बीमे के तहत रेल हादसे में दस लाख रूपये की मुआवजा राशि का प्रावधान है। हिसार से सांसद दुष्यंत चौटाला ने रेल यात्रियों के बीमा करवाने का प्रस्ताव वर्ष 2015 में व वर्ष 2016 में भी रेल बजट पर चर्चा के दौरान रखा था।
सांसद दुष्यंत चौटाला रेल यात्रियों की सुरक्षा और उनके मुआवजे को लेकर इतने गंभीर थे कि उन्होंने 27 जून 2016 को केंद्रीय रेलमंत्री सुरेश प्रभु व देश भर के सांसदों को इस मुद्दे पर पत्र लिखा था।
सांसद दुष्यंत चौटाला ने रेल यात्रियों को हादसों में बीमे के तहत 10 लाख रूपये की मुआवजा राशि का प्रावधान करने के लिए केंद्रीय रेलमंत्री सुरेश प्रभु व सभी सांसदों का आभार व्यक्त किया है।
चौधरी देवीलाल की एक रूपया योजना से आया था आइडिया
बांसडीहरोड के रघुनाथपुर पिपरपाती के पास मालगाड़ी बेपटरी होने के बाद रात में स्टेशन पर ट्रेन के इंतजार में समय काटते लोग।
इनेलो संसदीय दल के नेता सांसद दुष्यंत चौटाला ने सबसे पहले 12 मार्च 2015 को रेल यात्रियों का बीमा एक रूपये करने का सुझाव लोकसभा में दिया था। इसके बाद 8 मार्च 2016 को फिर से दुष्यंत चौटाला ने बीमा योजना पर सदन में चर्चा की।
उन्होंने यात्रियों के लिए मुआवजा राशि भी कम से कम 10 लाख रूपये करने की मांग भी अपने पत्र में की थी। सांसद दुष्यंत चौटाला को एक रूपये में यात्रियों का बीमा करने का आइडिया जननायक स्व. चौधरी देवीलाल की योजनाओं से आया था।
स्व. देवीलाल ने अपने शासनकाल में एक रूपये से कई जनकल्याणकारी योजनाएं आमजन और विद्यार्थियों के लिए शुरू की थी। एक रूपये एक हाजिरी विद्यार्थियों के लिए एक महत्वकांक्षी योजना थी।
सांसद दुष्यंत चौटाला ने कहा है कि उन्हें बेहद खुशी है कि केंद्र रेलमंत्री ने रेलयात्रियों के लिए बीमा प्रीमियम राशि एक रूपये से भी कम 92 पैसे निधारित की है।
क्या है रेलवे की ये बीमा योजना?
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- फोटो : PTI
रेलमंत्रालय 31 अगस्त से रेलयात्रियों का 92 पैसे का बीमा करने जा रहा है। यात्रियों को यह बीमा आनलाइन टिकट खरीद के समय करवाना होगा। आनलाइन टिकट खरीदते समय यात्रियों को बीमा का विकल्प मिलेगा।
यह विकल्प सामान्य सहित सभी श्रेणियों के लिए उपलब्ध होगा और केवल पांच वर्ष से अधिक आयु वर्ग से बच्चों सहित देश के सभी रेलयात्रियों के लिए है। रेल हादसे में मृत्यु अथवा पूर्ण विकलांगता पर यात्री के परिजनों को 10 लाख रूपये, आशिंक विकलांगता पर साढ़े सात लाख रूपये और घायल के इलाज के लिए अस्पताल खर्च दो लाख रूपये का प्रस्ताव है।
इस बीमा कवर में रेल दुर्घटना के अलावा आतंकी घटना, डकैती, दंगा, गोलीबारी आदि घटनाएं भी शामिल होंगी। विदेशी यात्री इस बीमा योजना का लाभ नहीं उठा सकते।