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अकांक्ष मर्डर केस: बचाव पक्ष ने तीन गवाहों के बयानों पर उठाए सवाल, तीन सितंबर को अगली सुनवाई

Sat, 31 Aug 2019 11:38 AM IST
खुशबू गोयल न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़
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अकांक्ष मर्डर केस - फोटो : अमर उजाला
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हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र की पत्नी के भतीजे अकांक्ष मर्डर केस की शुक्रवार को एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज राजीव गोयल की अदालत में सुनवाई हुई। बचाव पक्ष केवकील ने तीन मुख्य गवाहों अदम्य राठौर, राजन पपनेजा और करनयोग के अलग-अलग बयानों पर बहस की।उन्होंने कहा कि तीनों ने पुलिस और ट्रायल कोर्ट में अलग-अलग बयान दिए।
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एडवोकेट ने एक  लाइन परसवाल उठाया जो अकांक्ष सेन को बोली गई थी कि तू शेरा का बॉडीगार्ड है, तुझे हम देखे लेंगे। तीनों गवाहों ने पुलिस को कहा था कि यह बात बलराज ने बोली थी, लेकिन कोर्ट में तीनों ने कहा कि यह बात हरमेहताब ने कही थी। वकील एनपीएस वड़ैच ने कहा कि बलराज के न होने केकारण हरमेहताब पर यह आरोप लगाया गया है। यह बिल्कुल गलत है। मामले की अगली सुनवाई 3 सितबंर को होनी है।

यह है पूरा मामला
चंडीगढ़ सेक्टर 9 में अकांक्ष सेन की हत्या 9 फरवरी 2017 को बीएमडल्ब्यूए से कुचलकर कर दी गई थी। पुलिस को शिकायत दी गई थी कि अकांक्ष सेन पर जानबूझ कर गाड़ी चढ़ाई गई थी। अकांक्ष सेक्टर-9 में ही रहता था और उसी सेक्टर में उसका एक दोस्त शेरा भी रहता था। रात को वह शेरा के पास ही रुका था। इस मामले में हरमेहताब सिंह रारेवाला को मुख्य आरोपी बनाया गया था। हरमेहताब को 16 फरवरी 2017 को गिरफ्तार कर लिया गया था।
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शिकायत के अनुसार बलराज रंधावा गाड़ी चला रहा था और हरमेहताब रारेवाला उससे कह रहा था, इसे टक्कर मारो और खत्म कर दो। रंधावा को अब तक पुलिस गिरफ्तार नहीं कर पाई है। बाद में उसे भगोड़ा घोषित कर दिया गया था। उस पर एक लाख रुपये का इनाम भी घोषित है।

 
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