चंडीगढ़ में अब अन्य राज्यों से आने वाले लोगों को 14 दिन तक क्वारंटीन रहने की जरूरत नहीं होगी। चंडीगढ़ प्रशासन ने अपने आदेश वापस ले लिए हैं। कुछ महीने पहले प्रशासक वीपी सिंह बदनौर के साथ समीक्षा बैठक में ट्राइसिटी को छोड़कर अन्य राज्यों से चंडीगढ़ आने वाले लोगों को 14 दिनों तक क्वारंटीन रहने को अनिवार्य किया गया था।
जून के महीने में प्रशासन ने पाया था कि शहर में नए कोरोना के मरीजों में अन्य राज्यों से आने वाले लोग ज्यादा है। इसके बाद प्रशासन ने 23 जून को आदेश दिए कि ट्राइसिटी (चंडीगढ़, पंचकूला, मोहाली) को छोड़कर अन्य जगहों से शहर में आने वाले हर व्यक्ति को 14 दिन तक अनिवार्य रूप से सेल्फ होम क्वारंटीन रहना होगा।
हालांकि, प्रशासन ने यह भी स्पष्ट किया था कि यह नियम उन्हीं लोगों पर लागू होगा, जो चंडीगढ़ में तीन दिन से ज्यादा समय तक रुकेंगे। इस छूट का लाभ उन लोगों को भी मिला, जो ट्राइसिटी के अलावा अन्य जगहों से रोजाना चंडीगढ़ में नौकरी के लिए आते और जाते थे। इसके साथ ही प्रशासन ने बाहर से आने वाले लोगों के लिए रजिस्ट्रेशन भी अनिवार्य कर दिया था।
हालांकि, शहर के विभिन्न इलाकों से यह खबरें आती रहीं कि जो लोग अन्य राज्यों से आ रहे हैं, वह 14 दिन के लिए क्वारंटीन नहीं हुए और खुलेआम शहर में घूमते रहे। इन सभी के बीच शुक्रवार को चंडीगढ़ प्रशासक के सलाहकार मनोज परिदा ने आदेश जारी कर इस नियम को ही खत्म कर दिया।