पंजाब में अब प्राइवेट प्ले स्कूल एवं क्रेच बिना रजिस्ट्रेशन के नहीं चल पाएंगे। अवैध रूप से चलाए जाने वाले ऐसे क्रेच और प्राइवेट प्ले स्कूलों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। इसके लिए मंगलवार को पंजाब ने बाल अधिकारों की सुरक्षा संबंधी राष्ट्रीय आयोग (एनसीपीसीआर) के रेगुलेटरी दिशा-निर्देशों को अपनाया है।
राज्य में चल रहे प्राइवेट प्ले स्कूलों और क्रेचों के लिए रजिस्ट्रेशन जरूरी कर दी है। यह फैसला सामाजिक सुरक्षा, महिला एवं बाल विकास मंत्री अरुणा चौधरी ने स्टेट अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन (ईसीसीई) काउंसिल की एक उच्चस्तरीय मीटिंग की अध्यक्षता में लिया। चौधरी ने कहा राज्यभर में चल रहे प्राइवेट प्ले स्कूलों के निरीक्षण के लिए समय-समय पर निगरानी करने के लिए प्रणाली होगी।
अब रजिस्ट्रेशन के बिना किसी भी प्ले स्कूल या क्रेच को काम करने की अनुमति नहीं होगी। राज्य स्तर पर इन संस्थाओं में एक समर्पित पोर्टल पर डाटा बैंक बनाया जाएगा। साथ ही कोर्स में एकरूपता सुनिश्चित की जाएगी। इसका फैसला काउंसिल करेगी और राज्य भर में लागू किया जाएगा।