एसिड अटैक पीड़ितों को मासिक सहायता देने के लिए बनाई गई नीति में लड़कों को शामिल करने से पंजाब सरकार ने इनकार कर दिया है। हरियाणा सरकार ने अपनी नीति में प्रावधान किया है कि 18 वर्ष तक के लड़के और लड़कियां एसिड अटैक की स्थिति में 8 हजार रुपये मासिक सहायता के हकदार हैं। हाईकोर्ट ने दोनों सरकार के जवाब रिकार्ड पर लेकर सुनवाई 15 दिसंबर तक स्थगित कर दी।
इससे पहले याचिका दाखिल करते हुए एसिड अटैक पीड़ितों को आर्थिक सहायता दिए जाने की मांग की गई थी। कोर्ट ने इसके लिए आदेश भी जारी कर दिए लेकिन इनका पालन न होने पर अब अवमानना याचिका दाखिल की गई। अवमानना याचिका पर सुनवाई के दौरान एसिड अटैक पीड़ित पुरूषों को भी मासिक आर्थिक सहायता दिए जाने की अपील की गई थी। याचिका पर हाईकोर्ट ने महिलाओं के लिए बनाई गई स्कीम में मुआवजे और आर्थिक सहायता को केवल महिलाओं तक सीमित रखने और पुरुषों को इसका लाभ न देने पर पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने हयिाणा व पंजाब सरकार को फटकार लगाई थी और दोनों से जवाब मांगा था।