पंजाब पुलिस महानिदेशक कार्यालय की ओर से सूबे में जिला पुलिस कैडर में कार्यरत पुलिस कर्मचारियों और अधिकारियों के एक ही रेंज में कार्यकाल को लेकर नए दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। सभी पुलिस विंग के प्रमुखों को जारी किए गए पत्र में राज्य पुलिस प्रमुख द्वारा कहा गया है कि किसी भी एक थाने में एसएचओ का कार्यकाल कम से कम एक साल का होगा, जिसे संबंधित एसएसपी /कमिश्नर द्वारा पंजाब पुलिस एक्ट 2007 की धारा 15.1 के तहत कारण दर्ज करते हुए तीन साल तक बढ़ाया जा सकेगा।
यह भी तय किया गया है कि जहां एसएचओ के लिए सब इंस्पेक्टर का पद स्वीकृत है, वहां नियमित सब इंस्पेक्टर से कम किसी अधिकारी की नियुक्ति न की जाए और एसएचओ के ऐसे पद जहां इंस्पेक्टर पद के अधिकारी की नियुक्ति स्वीकृत है, वहां इंस्पेक्टर से कम ओहदे के अधिकारी को नियुक्त न किया जाए। किसी भी एसएचओ को अपने होम सब डिवीजन के थाने में नियुक्त करने पर भी रोक लगाई गई है। किसी भी पुलिस स्टेशन में ऊपरी ओहदों पर नियुक्तियां सामान्यत: तीन साल के लिए होंगी लेकिन संबंधित एसएसपी/कमिश्नर द्वारा यह अवधि पांच साल तक बढ़ाई जा सकेगी।
वहीं, निचले ओहदों (कांस्टेबल और हेड कांस्टेबल) की किसी पुलिस स्टेशन में नियुक्ति तीन साल की अवधि के लिए ही होगी। ऊपरी ओहदे (इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर और एएसआई) जो इन पदों पर किसी एक जिले में आठ साल कार्य कर चुके हैं, रेंज के आईजी/डीआईजी द्वारा रेंज के भीतर अन्य जिले में ट्रांसफर किया जाएगा। इसी तरह, ऊपरी ओहदों के अधिकारी जो एक ही रेंज में 12 साल के अधिक समय से नियुक्त हैं, को संबंधित रेंज के आईजी/डीआईजी से रिपोर्ट हासिल कर सीपीओ द्वारा अन्य रेंज में ट्रांसफर किया जाएगा।
इसके साथ ही यह भी साफ कर दिया गया है कि निचले या ऊपरी ओहदे के किसी भी कर्मचारी या अधिकारी पर कोई आपराधिक मामला दर्ज होने की स्थिति में उसे संबंधित जिले में तैनात नहीं रहने दिया जाएगा।