नए दिशा-निर्देशों के अनुसार, सोमवार से शुक्रवार तक दुकानें/मॉल्स खुलने का समय शाम 6.30 बजे तक रहेगा। लेकिन शनिवार और रविवार को ये बंद रहेंगे। शराब की दुकानें, रेस्टोरेंट और मॉल्स में बने होटल भी पूरा सप्ताह शाम 6.30 बजे तक खोलने की अनुमति दी गई है। धार्मिक स्थल, खेल परिसर, स्टेडियम व पब्लिक कॉम्प्लेक्स भी शाम 6.30 बजे तक खुलेंगे।
कोविड प्रभावित 5 शहरों में ज्यादा बंदिशें
कोविड महामारी से सबसे ज्यादा प्रभावित राज्य के पाच शहरों- अमृतसर, जालंधर, लुधियाना, पटियाला व एसएएस नगर के लिए अन्य स्थानों के मुकाबले ज्यादा बंदिशें लगाई गई हैं। नए दिशा-निर्देशों के तहत, इन शहरों में हर रोज गैर जरूरी वस्तुओं की केवल 50 फीसदी दुकानें ही खुला करेंगी, हालांकि जरूरी वस्तुओं की दुकानें पूरा सप्ताह शाम 6.30 बजे तक खुली रहेंगी।
वाहनों में सवारियों की संख्या तय
सरकार ने पूरे राज्य में चौपहिया वाहनों में अब ड्राइवर समेत कुल 3 तीन लोगों के सफर करने की सीमा तय कर दी है। वहीं, सभी बसों और सार्वजनिक परिवहन वाहनों में कुल क्षमता की 50 फीसदी सवारियां भी बैठाई जा सकेंगी।
सभी तरह की भीड़भाड़ पर रोक
सरकार ने राज्य में धारा-144 लागू कर दी है और इसके तहत सभी तरह की सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक एकत्रता, आंदोलन व विरोध प्रदर्शनों पर रोक लगा दी गई है। हालांकि विवाह और अंतिम संस्कार के के लिए क्रमश: 30 और 20 लोगों के हिस्सा लेने की अनुमति होगी। सरकार ने यह भी साफ कर दिया है कि अगर धारा-144 का उल्लंघन हुआ तो संबंधित आयोजक को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। सरकारी और प्राइवेट कार्यालयों में एक समय में 50 फीसदी स्टाफ को ही ड्यूटी पर बुलाया जा सकता है।