पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने एक केस में सेना भर्ती कार्यालय के खिलाफ फैसला सुनाते हुए याची को बड़ी राहत दी है। हाईकोर्ट ने अंबाला कैंट स्थित सेना भर्ती कार्यालय को एक अभ्यर्थी को उसकी भर्ती परीक्षा संबंधी उत्तर पुस्तिका व मेरिट लिस्ट उपलब्ध कराने के आदेश जारी किए हैं।
सेना में भर्ती के इच्छुक कैथल निवासी कुलदीप सिंह ने आरटीआई के तहत सेना भर्ती कार्यालय से भर्ती प्रक्रिया में दौरान लिखी गई अपनी उत्तर पुस्तिका व मेरिट लिस्ट की मांग की थी, लेकिन कार्यालय की ओर से इंकार किए जाने पर कुलदीप सिंह ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था।
एडवोकेट प्रदीप रापडिया के मार्फत दायर याचिका में कहा गया कि याची की ओर से सेना में भर्ती के लिए आयोजित लिखित परीक्षा में अधिकतर सवालों के सही जवाब लिखे थे। बावजूद इसके याची सेना में भर्ती नहीं हो सका तो उसने सूचना के अधिकार के तहत अपनी उत्तर पुस्तिका व लिखित परीक्षा में सफल रहे उम्मीदवारों की मेरिट लिस्ट उपलब्ध कराने का मांग सेना भर्ती कार्यालय से की।