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बीमा कंपनी के खिलाफ कार्रवाई करें एसएसपी: हाईकोर्ट

Sat, 24 Dec 2016 07:33 PM IST
ब्यूरो/अमर उजाला, चंडीगढ़
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Punjab And Haryana Highcourt Chandigarh - फोटो : File Photo
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शहर के कई मोबाइल विक्रेताओं को एक बीमा कंपनी ने बीमा के नाम पर ठगा। शिकायत के बाद भी पुलिस की ओर से मामले में कार्रवाई न करने पर अब यह मामला पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट पहुंचा है। हाईकोर्ट ने याचिका का निपटारा करते हुए चंडीगढ़ के एसएसपी को नोटिस जारी किया है। साथ ही याचिकाकर्ताओं की रेप्रजेंटेशन पर कंपनी के खिलाफ कार्रवाई के आदेश भी दे दिए हैं। 
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एक निजी कंपनी ने शहर के मोबाइल ट्रेडर्स एसोसिएशन के जरिये मोबाइल बेचने के साथ बीमा कवर देने का समझौता किया था। आरोप है कि एक वर्ष बाद ही बीमा कंपनी कई विक्रेताओं की बीमा राशि लेकर फरार हो गई। मोबाइल विक्रेताओं की तरफ से कंपनी के खिलाफ चंडीगढ़ के एसएसपी को शिकायत सौंपी गई, लेकिन कार्रवाई नहीं हुई। पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट में याचिका दाखिल करते हुए दुकानदारों ने इंसाफ की गुहार लगाई। हाईकोर्ट ने चंडीगढ़ के एसएसपी को मामले में मोबाइल विक्रेेताओं की शिकायत पर कार्यवाई करने के आदेश दे दिए हैं।

याचिका में कहा गया कि नई दिल्ली की एक मोबाइल बीमा कंपनी पर्पल इंश्योरेंस ने अपने लोकल वितरकों के जरिये चंडीगढ़ मोबाइल ट्रेडर्स एसोसिएशन से संपर्क किया था। शहर के मोबाइल रिटेल विक्रेताओं को अपने मोबाइल के साथ हैंड सेट के बीमा कवर भी बेचने के लिए बात की थी। इसी आधार पर शहर के कई मोबाइल विक्रेताओं ने बीमा कंपनी का बीमा मोबाइल सेट्स के साथ बेचा था। एक वर्ष बाद यह बीमा कंपनी मोबाइल विक्रेेताओं से धोखाधड़ी कर कवर की एक बड़ी राशि ले फरार हो गई। इसके खिलाफ चंडीगढ़ मोबाइल ट्रेडर्स एसोसिशन ने गत वर्ष चार अप्रैल को चंडीगढ़ के एसएसपी और सेक्टर-17 के एसएचओ के समक्ष इसकी शिकायत की थी। कार्रवाई न होने पर एसोसिशन ने इसी वर्ष चार मार्च को एक बार फिर एसएसपी और एसएचओ सेक्टर-17 को रिप्रेजेंटेशन देकर बीमा कंपनी और उसके वितरकों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। 
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