फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
विज्ञापन

हाईकोर्ट का आदेश- लिव इन रिलेशन में रहने वाले जोड़े को सुरक्षा मुहैया कराएं एसएसपी चंडीगढ़

Sat, 08 Aug 2020 12:19 PM IST
खुशबू गोयल अमर उजाला, चंडीगढ़

सार

  • विवाहित पुरुष के साथ रह रही है लड़की
  • पुरुष के घर वाले लगातार दे रहे धमकियां
विज्ञापन
प्रतीकात्मक तस्वीर
विज्ञापन

विस्तार
वॉट्सऐप चैनल फॉलो करें

विवाहित पुरुष द्वारा लड़की के साथ सहमति संबंध में रहने के लिए दाखिल की गई याचिका का निपटारा करते हुए उच्च न्यायालय ने सुरक्षा मुहैया कराने के आदेश जारी किए। याचिकाकर्ता के मांग पत्र पर फैसला लेने तक उन्हें सुरक्षा मुहैया करवाने के आदेश दिए हैं।
विज्ञापन


चंडीगढ़ निवासी लड़की ने पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय में दाखिल याचिका में बताया कि वह एक विवाहित पुरुष के साथ सहमति संबंध में रह रही है। जिस पुरुष के साथ वह रही है उसका विवाह उसके नाबालिक रहते जबरन करवा दिया गया था। वह उसी पुरुष के साथ रहना चाहती है।

इसके लिए उसे आवश्यक सुरक्षा मुहैया करवाई जाए। याचिकाकर्ता ने बताया कि जिस पुरुष के साथ में रह रही है उसके घर वाले लगातार याचिकाकर्ताओं को धमकियां दे रहे हैं जिसके चलते उनकी आजादी और जान को खतरा है। याचिकाकर्ताओं ने बताया कि उन्होंने अपने जान माल की सुरक्षा के लिए चंडीगढ़ के एसएसपी को मांगपत्र दिया था, लेकिन अभी तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई।
विज्ञापन


उच्च न्यायालय ने याचिकाकर्ता का पक्ष सुनने के बाद याचिका का निपटारा करते हुए चंडीगढ़ के एसएसपी को मांगपत्र पर फैसला लेने के आदेश दिए हैं। इसके साथ ही जब तक फैसला नहीं लिया जाता, तब तक याचिकाकर्ताओं की जानमाल की सुरक्षा को सुनिश्चित करने के आदेश दिए हैं।
विज्ञापन
और पढ़ें...
विज्ञापन
Next
AU ऐप में पढ़ें