पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने पीजीआई एंप्लाई यूनियन और ओटी टेक्निकल स्टाफ एसोसिएशन की 12 मार्च को सांकेतिक और 16 मार्च से अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर रोक लगा दी है। हाईकोर्ट ने दोनों यूनियन, केंद्र सरकार और यूटी प्रशासन को नोटिस जारी कर जवाब मांग लिया है।
चीफ जस्टिस रवि शंकर झा एवं जस्टिस अरुण पल्ली की खंडपीठ ने यह आदेश पंचकूला के विजय बंसल द्वारा एडवोकेट विवेक शर्मा के जरिए दायर जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए दिए हैं। याचिकाकर्ता ने हाईकोर्ट को बताया कि पीजीआई इंप्लाई यूनियन ने 6 मार्च को कैंडल मार्च, 12 मार्च दो घंटे की सांकेतिक हड़ताल और 19 मार्च से अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल करने का निर्णय लिया है।
ओटी टेक्निकल स्टाफ एसोसिएशन ने 16 मार्च को दो घंटे की पेन डाउन और 7 अप्रैल को मास कैजुअल लीव पर जाने का एलान किया है। याचिकाकर्ता ने बताया कि पीजीआई उत्तर भारत का सबसे बड़ा अस्पताल है, जहां न सिर्फ चंडीगढ़ बल्कि पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और जम्मू कश्मीर जैसे दूरदराज के राज्यों से लोग अपना इलाज करवाने आते हैं।