चंडीगढ़ में बिना मीटर दौड़ते ऑटो रिक्शा पर कड़ा रुख अपनाते हुए पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने एसएसपी ट्रैफिक को तीन माह के भीतर ऐसे सभी वाहन शहर से बाहर करने के आदेश दिए हैं। इसके साथ ही शहर के सबसे ज्यादा दुर्घटना वाले ट्रैफिक सिग्नल की पहचान कर वहां एचडी सीसीटीवी कैमरा लगाने के आदेश दिए हैं।
हाईकोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि शहर को स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के लिए चुना गया है और ऐसे में शहर में फंड की कोई कमी नहीं है। ऐसे में सड़क को सुरक्षित करने के लिए सीसीटीवी कैमरा लगाए जाने चाहिए। साथ ही साइकिल सवारों केलिए ट्रैक को सुरक्षित बनाने के लिए भी भी हाईकोर्ट ने इन कैमरों को उपयोगी बताया।
हाईकोर्ट ने कहा कि पब्लिक बाईसाइकिल स्कीम के तहत डॉक स्टेशन बनाने की दिशा में भी तेजी से काम करना बहुत जरूरी है। हाईकोर्ट ने एसएसपी ट्रैफिक को आदेश दिए हैं कि वह शहर के सभी साइकिल ट्रैक्स पर साइन बोर्ड्स लगवा यह बताएं कि इन पर वाहन चलाने वालों को क्या सजा मिलेगी।
हाईकोर्ट ने कहा कि ऐसा करके ही लोगों को साइकिल ट्रैक पर वाहन चलाने व पार्किंग करने से रोका जा सकता है। हालांकि यह सुनिश्चित करना ट्रैफिक पुलिस का काम है कि साइकिल के अलावा कोई भी अन्य वाहन साइकिल ट्रैक्स पर न चले।