स्कूल शिक्षकों की नियुक्ति के लिए निकाले गए विज्ञापन में मिस्ट्रेस शब्द का इस्तेमाल किए जाने के बाद हाईकोर्ट ने पंजाब सरकार से इस बारे में जवाब तलब कर लिया है। पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने पंजाब शिक्षा विभाग के सचिव को अगली सुनवाई पर इस बारे में हलफनामा सौंपने के आदेश दिए हैं।
याचिका दाखिल करते हुए पंजाब में मास्टर और मिस्ट्रेस के पदों के लिए विज्ञापन को हाईकोर्ट में चुनौती दी गई थी। यह मामला इसलिए अहम हो गया कि हाईकोर्ट ने पूछ लिया है कि क्यों न मास्टर और मिस्ट्रेस की जगह अधिक सम्मानजनक शब्द टीचर इस्तेमाल किया जाए।
कोर्ट ने कहा कि इसके बाद इसे साइंस टीचर, मैथ टीचर, हिंदी टीचर, हिस्ट्री टीचर आदि में विभाजित कर दिया जाए। कोर्ट ने कहा कि इससे पहले भी हाईकोर्ट हरियाणा सरकार से इस संबंध में जवाब तलब कर चुका है। वह याचिका हरियाणा से जुड़ी थी इसलिए उस मामले में पंजाब सरकार से जवाब तलब नहीं किया गया था, लेकिन अब इस मामले में पंजाब सरकार को अपना जवाब देना होगा।