हरियाणा में अवैध हथियारों को लेकर हरियाणा के डीजीपी क्राइम के हलफनामे को देखकर पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने कहा कि इन पर रोक लगाने में हरियाणा पुलिस नाकाम रही है। हलफनामे में दी गई दलीलें कोर्ट को संतुष्ट करने के लिए काफी नहीं है। अगली सुनवाई पर उच्चाधिकारी इस पर अपना पक्ष रखें। मामला रोहतक के सांपला का है, जहां कुछ बदमाशों ने शराब के ठेके पर हमला कर दिया था।
इस घटना में दो लोग बुरी तरह घायल हो गए थे और बाद में एक की मौत भी हो गई थी। इस मामले में हाईकोर्ट ने सुनवाई के दौरान हरियाणा सरकार से पूछा था कि हमले में किस हथियार का प्रयोग किया गया था। इस पर बताया गया कि बदमाशों के पास देसी कट्टे थे जिनसे उन्होंने हमला किया था। कोर्ट ने हैरानी जताते हुए कहा कि राज्य में रोज इस तरह की घटनाएं घट रही हैं, लेकिन पुलिस ऐसे मामलों को लेकर गंभीर नही हैं।
कोर्ट ने कहा तीन हथियार बरामद हुए, लेकिन यह जानने का प्रयास तक नहीं किया गया कि आखिर यह आए कहां से। राज्य में इस प्रकार के अवैध हथियारों की उपलब्धता आसान होने और इनको रोकने के लिए उठाए गए कदमों की जानकारी हाईकोर्ट ने मांगी थी। डीजीपी क्राइम के हलफनामे पर हाईकोर्ट ने अब असंतुष्टि जताते हुए उच्चाधिकारियों को पक्ष रखने को कहा है।