पंजाब सरकार ने कोरोना के कारण पैदा हुए हालात को ध्यान में रखते हुए 30 जून तक बिना किसी जुर्माने के बकाया हाउस टैक्स या संपत्ति कर का भुगतान करने की समय सीमा बढ़ा दी है। इसके साथ ही राज्य की शहरी स्थानीय निकायों में जल और सीवरेज चार्ज की वसूली के लिए एकमुश्त नीति के तहत समय सीमा को भी 30 जून तक बढ़ा दिया गया है। यह जानकारी स्थानीय निकाय मंत्री ब्रह्म मोहिंद्रा ने दी।
मंत्री ने कहा कि नई नीति के अनुसार ऐसे व्यक्ति जो हाउस टैक्स या संपत्ति टैक्स में से कोई भी जमा कराने में विफल रहे हैं, इस अधिनियम के तहत अब मूलधन का एकमुश्त निपटारा 10 प्रतिशत की छूट के साथ 30 जून तक करवा सकते हैं। जो व्यक्ति 30 जून तक हाउस टैक्स या संपत्ति टैक्स जमा नहीं करवा सकेंगे, वह मूलधन की राशि के साथ दस प्रतिशत जुर्माने के साथ निर्धारित अवधि के बाद अगले तीन महीने के अंदर जमा करवा सकते हैं। अगर वे तीन माह की अवधि में भी टैक्स जमा नहीं कराते, उन्हें निर्धारित तारीख के बाद बकाया राशि पर 18 प्रतिशत ब्याज दर सहित देय राशि पर 20 प्रतिशत जुर्माना देना होगा।