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फरमानः पंजाब में गिरफ्तार किए जाने वाले हर व्यक्ति का कोरोना टेस्ट होगा, लक्षण हों या न हों

Fri, 12 Jun 2020 01:04 PM IST
खुशबू गोयल अमर उजाला, चंडीगढ़
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कोरोना वायरस की जांच - फोटो : Amar Ujala
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पंजाब की जेलों में कैदियों में कोरोना फैलने से रोकने के लिए स्वास्थ्य मंत्री बलबीर सिंह सिद्धू ने कहा है कि यह लाजिमी कर दिया गया है कि पुलिस द्वारा गिरफ्तार किए गए सभी व्यक्तियों के लिए कोविड-19 आरटी-पीसीआर टेस्ट करवाए जाएंगे। भले ही उनमें लक्षण हों या न हों। स्पेशल जेलों से रेगुलर जेलों में भेजने से पहले सभी कैदियों का कोविड-19 आरटी-पीसीआर टेस्ट भी करवाया जाएगा।
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अगर लिए जाने वाले नमूनों की संख्या 40 और इससे अधिक है तो स्वास्थ्य विभाग की एक मेडिकल टीम नमूने एकत्रित करने के लिए जेल में जाएगी। अगर लिए जाने वाले नमूनों की संख्या 40 से कम है तो कैदियों को नजदीकी सैंपल कलेक्शन केंद्र में ले जाया जाएगा।

जेल विभाग और पुलिस विभाग के साथ काम कर रहे कोविड-19 के नमूने एकत्रित करने और पैक करने के लिए स्वास्थ्य कर्मचारियों के प्रशिक्षण पर जोर देते हुए उन्होंने कहा कि जेल विभाग और पुलिस में तैनात सभी स्वास्थ्य अमले (मेडिकल और पैरा मेडिकल स्टाफ) को सैंपल एकत्रित करने और आरटी-पीसीआर कोविड-19 टेस्टिंग के लिए नासोफैरैंजियल/ओरोफैरनीजल स्वैब्ज के पैकिंग संबंधी प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए।
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प्रशिक्षण के बाद, जेल विभाग और पुलिस के साथ तैनात मेडिकल और पैरा मेडिकल स्टाफ, जेल कैदियों और पुलिस कर्मचारियों के नमूने नियमित आधार पर एकत्रित करेगा और लैब में जमा करवाने को जिला हेडक्वार्टर भेजने के लिए प्रोटोकॉल के अनुसार पैक करेगा।
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