कोरोनावायरस को लेकर प्रदेश सरकार ने भी बड़े आयोजनों पर रोक लगा दी है। वहीं विदेश से लौटे कर्मचारियों को 14 दिन तक घर से बाहर निकलने की इजाजत नहीं होगी। वह पूरे दो सप्ताह तक घर में ही कैद रहेंगे और सेहत विभाग की निगरानी में जांच की जाएगी। दो सप्ताह में रिपोर्ट आने के बाद ही कर्मचारी को ड्यूटी पर लौटने के आदेश है।
सरकार ने विभागों के प्रमुखों, डिवीजनल कमिश्नरों, रजिस्ट्रार, पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट, जिला एंव सेशन जज, डिप्टी कमिश्नर और उप मंडल अफसरों को आदेश दिया है कि वह किसी सरकारी मुलाजिम को एक्स इंडिया लीव न दें। किसी मुलाजिम को ज्यादा जरूरी है तो वह कारण बताकर विदेश जा सकता है।
इससे पहले जो सरकारी कर्मचारी विदेश गया है और लौटने वाला है तो उसे 14 दिन तक अकेले घर में रखा जाए। सेहत विभाग उसकी पूरी जांच करेगा। उसकी रिपोर्ट नेगेटिव आती है तो उसे ड्यूटी पर लौटने की इजाजत रहेगी। कर्मचारी को 14 दिन तक घर में रहने के बाद भी तनख्वाह मिलेगी।
थाना प्रभारियों को अधिकारियों ने दिए निर्देश
कोरोनावायरस को लेकर एडीसीपी हेडक्वार्टर दीपक पारिक ने शनिवार को महानगर के सभी थाना प्रभारियों की एक मीटिंग ली। बैठक में थाना प्रभारियों को कोरोनावायरस के बचाव के बारे में जानकारी दी गई। एडीसीपी ने कहा सेहत विभाग का काम लोगों को जागरूक करना है। सेहत विभाग जिला प्रशासन के साथ मिल कोरोनावायरस के बचाव की जानकारी लोगों तक पहुंचा रहा है पुलिस भी पब्लिक डीलिंग में ज्यादा रहती है।
इस पर थाना प्रभारियों की मीटिंग की गई थी। उन्हें बताया गया कि पब्लिक डीलिंग के दौरान वह कोरोनावायरस से कैसे बचें और क्या सावधानियां बरतनी चाहिए। उन्होंने कहा कि थाना प्रभारियों को हिदायतें दी गई है कि वह खुद के बचाव के साथ अपने मुलाजिमों और परिवारों को भी जागरूक करें कि कोरोना वायरस से कैसे बचे।