एमएचए के नए दिशा-निर्देशों के तहत अंतरराज्यीय वस्तुओं और व्यक्तियों के आवागमन पर कोई रोक नहीं है लेकिन कंटेनमेंट जोनों से बाहरी इलाकों में पहले से निर्धारित कोविड प्रोटोकाल को सख्ती से लागू किए जाने की बात कही गई है। इसके साथ ही अगले एक महीने के दौरान भी स्कूल, कॉलेज, शैक्षिक संस्थान और कोचिंग संस्थान नहीं खोले जाएंगे। हालांकि ऑनलाइन/डिस्टेंस अध्ययन की अनुमति होगी। इसके अलावा सिनेमा हॉल, स्वीमिंग पूल, इंटरटेनमेंट पार्क, थियेटर, बार, ऑडिटोरियम, असेंबली हॉल भी बंद रहेंगे। सामाजिक/राजनीतिक/खेल/मनोरंजन/अकादमिक/सांस्कृतिक/धार्मिक समारोहों और अन्य भीड़भाड़ वाले कार्यक्रमों पर भी रोक जारी रहेगी।
एमएचए ने जिम्नेजियम हॉल और योग सेंटर खोलने की अनुमति दे दी है। हालांकि इसके लिए कोविड प्रोटोकाल से जुड़े नियम लागू रहेंगे। फैसले में कहा गया है कि जिम और योग केंद्र में कम से कम पांच लोग और अधिकतम 30 लोगों को एक साथ व्यायाम की अनुमति होगी लेकिन उनके बीच सामाजिक दूरी के नियम को प्रभावी ढंग से लागू रखना होगा। दूसरी ओर, कंटेनमेंट जोनों में पहले की तरह केवल आवश्यक गतिविधियों की ही अनुमति होगी।