राज्य में सभी धार्मिक स्थलों को प्रतिदिन शाम 6.30 बजे तक खोलने की इजाजत दी गई है। इसके साथ ही रेस्टोरेंट (जिनमें मॉल में बने रेस्टोरेंट भी शामिल हैं) और शराब की दुकानों को भी शाम 6.30 बजे तक खुला रखने की अनुमति दी गई है। दिन के समय आम होटलों पर कोई बंदिश लागू नहीं की गई है।
दुकानें और मॉल सोमवार से शुक्रवार तक शाम 6.30 बजे तक खुले रहेंगे लेकिन सभी शहरों में ये दुकानें शनिवार और रविवार को बंद रहेंगी। हालांकि इनमें जरूरी वस्तुओं संबंधी दुकानें शनिवार-रविवार को भी शाम 6.30 बजे तक खुली रहेंगी। पुलिस को भी यह सुनिश्चित करने को कहा है कि वे धारा 144 का उल्लंघन करने वाले आयोजकों और भाग लेने वाले मुख्य लोगों के खिलाफ केस दर्ज कर कार्रवाई करें।
कार में ड्राइवर समेत तीन लोगों को ही अनुमति
वाहनों में सवारियों को लेकर जारी बंदिशें भी पहले की तरह जारी रहेंगी। चौपहिया वाहन में ड्राइवर सहित तीन लोग ही सफर कर सकेंगे, जबकि सभी बसों और सार्वजनिक परिवहन के वाहनों में भी केवल 50 फीसदी सीटें ही भरी जाएंगी। सरकारी और निजी कार्यालयों में 50 फीसदी स्टाफ को ही बुलाया जा सकता है।
सरकारी कार्यालयों में प्रमुख अधिकारी आम लोगों के कार्यालय आने पर रोक लगाएंगे और लोगों को अपनी समस्याएं व काम ऑनलाइन करने के लिए प्रेरित करेंगे। राज्य में से गुजरते नेशनल और स्टेट हाईवे, अंतरराज्यीय व राज्य के भीतर जरूरी गतिविधियों और सेवाओं के लिए लोगों की आवाजाही, सामान ढोने वाले वाहनों से सामग्री उतारने और बस, ट्रेन व विमान से एक से दूसरे स्थान पर आने-जाने वाले व्यक्तियों के कर्फ्यू के दौरान सफर करने पर रोक नहीं है।