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पंजाब में जारी रहेगा वीकेंड लॉकडाउन, रात का कर्फ्यू भी नहीं हटेगा, सरकार का छूट देने से इंकार

Tue, 01 Sep 2020 12:06 AM IST
ajay kumar न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़
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कैप्टन अमरिंदर सिंह (फाइल फोटो) - फोटो : एएनआई
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कोरोना के लगातार बढ़ रहे मामलों के बीच मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने सोमवार को घोषणा की कि पंजाब के शहरी इलाकों में लगाई गई बंदिशें बिना किसी ढील से लागू रहेंगी। सभी 167 म्यूनिसिपल कस्बों में वीकेंड लॉकडाउन और सितंबर के अंत तक सभी शहरों में शाम 7 बजे से सुबह 5 बजे तक कर्फ्यू लागू रहेगा। 

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हालांकि मुख्यमंत्री ने सर्वाधिक प्रभावित पांच जिलों लुधियाना, पटियाला, जालंधर, अमृतसर व मोहाली में दुकानें खोलने के संबंध में पहले जारी किए आदेशों में राहत देते हुए अब यहां हर रोज सभी दुकानें खोलने की छूट दे दी है। इससे पहले इन जिलों में हर रोज गैर जरूरी वस्तुओं की 50 फीसदी दुकानें खोलने की ही छूट दी गई थी। 

सरकारी प्रवक्ता के अनुसार, केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा जारी की गई अनलाक 4.0 के दिशानिर्देशों के तहत बंदिशें लागू नहीं रखी जा सकती थीं। इस कारण पंजाब सरकार ने यह फैसला केंद्र के साथ विचार-विमर्श के बाद लिया है। 
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सामाजिक-धार्मिक कार्यक्रम और धरना प्रदर्शन पर रोक जारी  
पूरे राज्य में सीआरपीसी की धारा 144 के तहत सभी तरह के सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक कार्यक्रम और धरना-प्रदर्शन आदि पर लागू की गई रोक आगे भी जारी रहेगी। विवाह के लिए 30 और अंतिम संस्कार के लिए 20 लोगों की उपस्थिति का नियम भी पहले की तरह लागू रहेगा। म्यूनिसिपल कस्बों में शनिवार और रविवार को लॉकडाउन लागू रहेगा जबकि रात 7 बजे से सुबह 5 बजे तक म्यूनिसिपल सीमा के सभी कस्बों में पूरे सप्ताह गैर-जरूरी गतिविधियों के लिए किसी भी व्यक्ति के घर से निकलने पर पाबंदी जारी रहेगी।

हालांकि किसी भी यूनिवर्सिटीज, बोर्ड, पब्लिक सर्विस कमीशन और अन्य संस्थानों द्वारा आयोजित की जाने वाली परीक्षाएं या प्रवेश परीक्षा के सिलसिले में विद्यार्थियों व अन्य लोगों की आवाजाही पर बंदिशें लागू नहीं हैं। कैप्टन ने सभी जिला प्रशासन को निर्देश दिए हुए हैं कि इन गतिविधियों के लिए विद्यार्थियों व अन्य लोगों को आवाजाही की सुविधा प्रदान की जाए।

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धार्मिक स्थल शाम 6.30 बजे तक खोलने की इजाजत 

राज्य में सभी धार्मिक स्थलों को प्रतिदिन शाम 6.30 बजे तक खोलने की इजाजत दी गई है। इसके साथ ही रेस्टोरेंट (जिनमें मॉल में बने रेस्टोरेंट भी शामिल हैं) और शराब की दुकानों को भी शाम 6.30 बजे तक खुला रखने की अनुमति दी गई है। दिन के समय आम होटलों पर कोई बंदिश लागू नहीं की गई है। 

दुकानें और मॉल सोमवार से शुक्रवार तक शाम 6.30 बजे तक खुले रहेंगे लेकिन सभी शहरों में ये दुकानें शनिवार और रविवार को बंद रहेंगी। हालांकि इनमें जरूरी वस्तुओं संबंधी दुकानें शनिवार-रविवार को भी शाम 6.30 बजे तक खुली रहेंगी। पुलिस को भी यह सुनिश्चित करने को कहा है कि वे धारा 144 का उल्लंघन करने वाले आयोजकों और भाग लेने वाले मुख्य लोगों के खिलाफ केस दर्ज कर कार्रवाई करें। 

कार में ड्राइवर समेत तीन लोगों को ही अनुमति 
वाहनों में सवारियों को लेकर जारी बंदिशें भी पहले की तरह जारी रहेंगी। चौपहिया वाहन में ड्राइवर सहित तीन लोग ही सफर कर सकेंगे, जबकि सभी बसों और सार्वजनिक परिवहन के वाहनों में भी केवल 50 फीसदी सीटें ही भरी जाएंगी। सरकारी और निजी कार्यालयों में 50 फीसदी स्टाफ को ही बुलाया जा सकता है। 

सरकारी कार्यालयों में प्रमुख अधिकारी आम लोगों के कार्यालय आने पर रोक लगाएंगे और लोगों को अपनी समस्याएं व काम ऑनलाइन करने के लिए प्रेरित करेंगे। राज्य में से गुजरते नेशनल और स्टेट हाईवे, अंतरराज्यीय व राज्य के भीतर जरूरी गतिविधियों और सेवाओं के लिए लोगों की आवाजाही, सामान ढोने वाले वाहनों से सामग्री उतारने और बस, ट्रेन व विमान से एक से दूसरे स्थान पर आने-जाने वाले व्यक्तियों के कर्फ्यू के दौरान सफर करने पर रोक नहीं है।
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