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कैप्टन का आदेश- भाजपा नेता के घर गोबर फेंकने के मामले में वापस होगी धारा- 307, एसएचओ का तबादला

Thu, 07 Jan 2021 12:17 AM IST
ajay kumar न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़
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कैप्टन अमरिंदर सिंह (फाइल फोटो) - फोटो : ANI
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पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने बुधवार को राज्य के पूर्व मंत्री व भाजपा नेता तीक्ष्ण सूद के घर के सामने गोबर फेंकने वाले प्रदर्शनकारियों के खिलाफ धारा 307 वापस लेने का आदेश दिया। कैप्टन ने प्रदर्शनकारियों पर ‘हत्या का प्रयास’ का मामला दर्ज करने वाले एसएचओ के तबादले का भी आदेश दिया, जिसकी अब विशेष जांच टीम (एसआईटी) द्वारा जांच की जा रही है।

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मुख्यमंत्री ने कहा कि आईपीसी की धारा 307 के अंतर्गत केस दर्ज करने के प्रति एसएचओ काफी उत्तेजित हो गया। बता दें कि पंजाब के होशियारपुर में तीक्ष्ण सूद के आवास पर कुछ प्रदर्शनकारियों ने गोबर से भरी ट्राली पलट दी थी। इस पर कैप्टन ने कहा कि इसमें हत्या की कोई कोशिश नहीं की गई।

इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने एक संगीत वीडियो में बंदूक संस्कृति के प्रचार का आरोपी पंजाबी गायक बराड़ की गिरफ्तारी को सही करार दिया है। उन्होंने कहा कि इस ढंग से गैंगस्टर और बंदूक संस्कृति का प्रचार करना गलत है। उन्होंने कहा कि इस मामले में केस सही ढंग से दर्ज किया गया, जो इस गायक के पुराने गीत से संबंधित है। कैप्टन ने स्पष्ट किया है कि गायक की गिरफ्तारी का किसानों के समर्थन में पोस्ट किए गए वीडियो से कोई संबंध नहीं है।

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