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पंजाब में दिवाली और गुरुपर्व पर दो घंटे पटाखे जलाने की छूट, मंडी गोबिंदगढ़ में 30 नवंबर तक बैन

Tue, 10 Nov 2020 07:21 PM IST
ajay kumar न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़
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कैप्टन अमरिंदर सिंह (फाइल फोटो) - फोटो : ANI
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पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने मंडी गोबिंदगढ़ को छोड़कर सूबे में दिवाली और गुरु पर्व पर प्रदूषण मुक्त ग्रीन पटाखे जलाने के लिए दो घंटों का समय देने का एलान किया है। इसके साथ ही उन्होंने क्रिसमस पर्व पर भी कुछ रोक के साथ पटाखे जलाने की इजाजत देने का एलान किया है। मंडी गोबिंदगढ़ जहां आबोहवा का स्तर बहुत खराब आंका गया है, में आधी रात को यानी 9-10 नवंबर से 30 नवंबर-1 दिसंबर तक पूरी पाबंदी लागू की जा चुकी है।

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मंगलवार को जारी आदेश के मुताबिक, केवल ग्रीन पटाखे जलाने की ही इजाजत होगी। यह कार्रवाई नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के दिशा निर्देश के साथ-साथ कोविड की समस्या पटाखों से ओर गंभीर हो जाने की रिपोर्टों को ध्यान में रखते हुए विभिन्न अदालतों के आदेशों का पालन करते हुए की गई हैं। 

यह रहेगा पटाखे जलाने का समय
  • दिवाली के दिन (14 नवंबर) को रात 8-10 बजे तक ग्रीन पटाखे जला सकते हैं।
  • गुरु पर्व (30 नवंबर) को सुबह 4-5 बजे और रात 9-10 बजे तक ग्रीन पटाखे जला सकते हैं।
  • क्रिसमस पर्व पर रात 11.55 बजे से देर रात 12.30 बजे तक ग्रीन पटाखे जला सकते हैं
उल्लंघन करने वालों से सख्ती से पेश आए पुलिस
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कोविड संबंधी वर्चुअल समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने विज्ञान, तकनीकी और पर्यावरण विभाग को इस संबंध में आवश्यक नोटिफिकेशन जारी करने के निर्देश दिए। निर्धारित पाबंदी के किसी भी तरह के उल्लंघन के प्रति चेतावनी देते हुए उन्होंने डीजीपी दिनकर गुप्ता को कानून अनुसार संख्त कार्रवाई करने के निर्देश भी दिए।

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