कोविड-19 की मुश्किल घड़ी में व्यापारिक समुदाय खासकर छोटे और मध्यम वर्गीय कारोबारियों को राहत देते हुए पंजाब मंत्रिमंडल ने सोमवार को ‘पंजाब वनटाइम सैटलमेंट स्कीम-2021’ को मंजूरी दे दी, ताकि कारोबारी अपने लंबित बकाए का भुगतान और निपटारा कर सकें। एकमुश्त निपटारा स्कीम के लागू होने से सरकारी खजाने पर 121.06 करोड़ रुपये का वित्तीय बोझ पड़ेगा।
मुख्यमंत्री कार्यालय के प्रवक्ता ने बताया कि यह योजना 1 फरवरी, 2021 से पूरे राज्य में लागू की जाएगी। इसके तहत सभी कारोबारी, जिनकी असेसमेंट्स 31 दिसंबर, 2020 तक की जा चुकी है, वह 30 अप्रैल तक इस स्कीम के तहत अप्लाई कर सकते हैं। इसके साथ ही कारोबारी कानूनी फॉर्म जैसे सी-फॉर्म भी जमा करवा सकता है, जोकि असेसमेंट के समय एप्लीकेशन फॉर्म के साथ नहीं दिया गया और कारोबारी को सेल्फ-असेसमेंट करनी होगी और निपटारे के नतीजे के तौर पर देने योग्य मूल टैक्स की अदायगी के सबूत जमा करवाने होंगे।
संबंधित वार्ड इंचार्ज निपटारे का आदेश जारी करेगा, जिसे किसी भी तरह की समीक्षा या संशोधन के तौर पर दोबारा नहीं खोला जाएगा। एकमुश्त निपटारा स्कीम के लागू होने से साल 2013-14 के लिए की गई असेसमेंट में, एक लाख रुपये तक की मांग वाले 40,000 से अधिक कारोबारियों को टैक्स में 90 प्रतिशत की छूट और ब्याज एवं जुर्माने में 100 प्रतिशत की राहत मिलेगी। उनको बकाया टैक्स की 10 प्रतिशत अदायगी और ब्याज एवं जुर्माने की जीरो कीमत अदा करने की जरूरत होगी। साल 2013-14 के लिए की असेसमेंट में एक से पांच लाख की मांग वाले 4755 कारोबारियों को ब्याज और जुर्माने में 100 प्रतिशत की राहत मिलेगी।