पंजाब विधानसभा की ओर से सोमवार को भुलत्थ से विधायक सुखपाल सिंह खैरा की विधानसभा सदस्यता रद्द करने संबंधी नोटिस जारी किया गया। यह नोटिस संविधान के दसवें शेड्यूल के अंतर्गत जारी किया गया है। विधानसभा के प्रवक्ता ने बताया कि हरसिमरन सिंह पुत्र रणजीत सिंह निवासी गांव मेतला, भुलत्थ ज़िला कपूरथला ने बीते 10 जनवरी और हरपाल सिंह चीमा विधायक व पंजाब विधानसभा में विपक्ष के नेता ने गत 16 जनवरी को संविधान के दसवें शेड्यूल के अंतर्गत खैरा की सदस्यता रद्द करने के बारे में विधानसभा स्पीकर के पास पिटीशन दायर की थी।