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पंजाब: हाईवे किनारे होटलों में शराब पीने की छूट, विधानसभा में बिल पारित

Sat, 24 Jun 2017 09:23 AM IST
ब्यूरो/अमर उजाला, चंडीगढ़
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पंजाब सरकार ने होटल इंडस्ट्री को बड़ी राहत दी है। अब नेशनल और स्टेट हाईवे के 500 मीटर के दायरे में स्थित होटल, क्लब और बार शराब परोस सकेंगे। दरअसल, पंजाब विधानसभा में शुक्रवार को विपक्षी सदस्यों की गैरमौजूदगी के बीच राज्य सरकार ने पंजाब आबकारी (संशोधन) बिल, 2017 और खालसा यूनिवर्सिटी (निरसन) बिल, 2017 समेत 11 बिलों को मंजूरी दे दी। अब यह सभी बिल मंजूरी के राज्यपाल को भेजे जाएंगे। 
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पंजाब आबकारी (संशोधन) बिल, 2017 के रूप में राज्य सरकार ने पंजाब एक्साइज एक्ट, 1914 में संशोधन करके सूबे में स्टेट हाईवे और नेशनल हाईवे से 500 मीटर के दायरे में शराब की बिक्री पर लगे प्रतिबंध में फेरबदल किया है। सरकार का मानना है कि इस मामले में आया न्यायिक फैसला ड्रंकन ड्राइविंग की रोकथाम से संबंधित है। लेकिन राज्य में स्टेट और नेशनल हाईवे के किनारे भारी संख्या में होटल, रेस्टोरेंट, क्लब व अन्य नोटिफाई स्थान हैं, जहां शराब बेचने व पीने की आज्ञा है।

यह सारे स्थल राज्य की आतिथ्य एवं पर्यटन उद्योग का हिस्सा हैं, जो राज्य में रोजगार के साधन भी उपलब्ध कराता है। इन स्थलों पर शराब की बिक्की रोके जाने से इन पर बुरा असर हुआ है। यहां तक कि कई स्थल बंद हो गए हैं। विधानसभा में इस बिल पर चर्चा के दौरान संसदीय कार्यमंत्री ब्रह्म मोहिंदरा ने कहा कि सरकार यह संशोधन बिल सूबे में रोजगार के अवसर और राजस्व बढ़ाने को उद्देश्य से लाया गया है।
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विधानसभा में पंजाब आबकारी (संशोधन) बिल पारित

Liquor - फोटो : File Photo
गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट की ओर से हाईवे के 500 मीटर के दायरे में शराब बेचने पर पाबंदी लगाए जाने के बाद होटल इंडस्ट्री तबाह हो गई थी। होटल मालिकों का करोड़ों का कारोबार प्रभावित हो रहा था।

क्योंकि बड़े शहरों में ज्यादातर होटल राजमार्गों पर स्थित हैं। होटल मालिकों ने कुछ समय पहले सीएम से मिलकर मांग की थी कि उन्हें राहत दी जाए। क्योंकि कुछ अन्य राज्य कानून में संशोधन कर इंडस्ट्री को राहत दे चुके हैं। पंजाब सरकार ने भी उन्हें बड़ी राहत दे दी।
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