पंजाब विधानसभा में मंगलवार को जिन आठ बिलों को पारित किया गया, उनमें द पंजाब एक्साइज संशोधन बिल-2021 भी शामिल है। इसके तहत सूबे में जहरीली शराब पीने से अगर किसी व्यक्ति की मौत हो जाती है तो दोषियों को मौत की सजा या उम्रकैद की सजा हो सकती है। इसके साथ ही दोषी पर 25 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया जाएगा।
इस बिल में किए गए अन्य प्रावधान में यह भी साफ किया गया है कि अगर जहरीली शराब पीने के कारण कोई व्यक्ति अपंग हो जाता है तो ऐसे मामले में शराब विक्रेता को कम से कम छह साल की सजा और 10 लाख रुपये का जुर्माना भुगतना होगा। इसी तरह अगर कोई व्यक्ति घायल या गंभीर अस्वस्थ होता है तो ऐसे मामले में शराब विक्रेता को एक साल की सजा और पांच लाख रुपये जुर्माना लगाया जा सकता है।
इसमें यह भी प्रावधान किया गया है कि अगर जहरीली शराब से किसी को नुकसान नहीं भी हुआ तो भी ऐसी शराब बेचने वाले को छह महीने कैद और ढाई लाख रुपये जुर्माने की सजा भुगतनी पड़ेगी। गौरतलब है कि पिछले साल जुलाई में पंजाब के तीन जिलों अमृतसर, गुरदासपुर और तरनतारन में जहरीली शराब पीने से 125 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई थी।