पंजाब में विधानसभा चुनाव की तारीख की घोषणा का सभी दलों ने स्वागत किया है। सभी पार्टियों के नेताओं ने राज्य में एक चरण में चुनाव कराने को सही कदम बताया है। वहीं इस बार चुनाव आयुक्त ने कई नियम भी बदले है।
कैंडिडेट के लिए महत्वपूर्ण निर्देश
1. पंजाब में प्रत्याशी अपने प्रचार में महज 28 लाख रुपये खर्च कर सकेंगे।
2. 20 हजार से ज्यादा खर्च करने पर चैक से पेमेंट करना होगा।
3. सभी उम्मीदवारों को बैंक में खाते खुलवाने होंगे।
4. रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक लाउड स्पीकर पर रोक रहेगी।
5. उम्मीदवारों को बताना होगा कि उनपर कोई बकाया नहीं है।
6. उम्मीदवारों को नॉमिनेशन पेपर पर फोटो लगाना होगा।
7. चुनाव प्रचार के दौरान ध्वनि प्रदूषण और पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने वाली सामग्रियों पर प्रतिबंध होगा।