पंजाब में शादियों-पार्टियों में अश्लील गानों और तेज ध्वनि में भड़काऊ म्यूजिक चलाने के खिलाफ दाखिल जनहित याचिका का दायरा बढ़ाते हुए पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने यू-ट्यूब सहित डिजिटल माध्यमों पर भी ऐसे गाने परोसने पर रोक लगाने को लेकर केंद्र से जवाब मांग लिया है। इस मामले में केंद्र प्रतिवादी नहीं था। ऐसे में आज केंद्र को प्रतिवादी बनाते हुए जवाब दाखिल करने के हाईकोर्ट ने आदेश दिए हैं।
याचिका मौड़ मंडी में डांसर को लगी गोली से जुड़ा हुआ है। इसको लेकर एक जनहित याचिका दाखिल कर कहा गया था कि अश्लील गानों और भड़काऊ ऊंची ध्वनि के संगीन और गन व शराब कल्चर के कारण ऐसा हो रहा है।
इसके बाद हाईकोर्ट ने याचिका पर सुनवाई आरंभ करते हुए तेज ध्वनि के संगीत पर पाबंदी को लेकर पंजाब सरकार से जवाब मांगा था। बुधवार को पंजाब सरकार की ओर से बताया गया कि वो ऊंची आवाज में चलाए जा रहे गानों पर समय सीमा की पाबंदी लगा सकते हैं, लेकिन अश्लील गानों पर पाबंदी लगाने का काम केंद्र सरकार ही कर सकती है।