पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट के 2002 में दिए गए आदेशों का पालन नहीं किया गया, इसी वजह से 15 साल बाद मोहाली पानी में डूब गया। दो घंटे की बरसात ने शहर को डुबा दिया। अब उन आदेशों का पालन न होने को लेकर अवमानना याचिका दाखिल की गई है। हाईकोर्ट ने पंजाब सरकार, मोहाली नगर निगम, पुडा और गमाडा सहित अन्य सभी प्रतिवादी पक्षों को अवमानना का नोटिस जारी कर जवाब तलब कर लिया है।
बता दें कि वर्ष 2002 में स्थानीय निवासी तजिंदर सिंह ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर बताया था कि फेज 5 में बारिश के समय बड़े पैमाने पर पानी भर जाता है। इसके चलते स्थानीय लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है।
कई बार बारिश का पानी सीवर के पानी के साथ लोगों के घरों में भर जाता है। हाईकोर्ट को बताया गया था कि यह फेज एक बरसाती नाले के रास्ते में बनाया गया था। इसका कारण यह है कि यह जमीनी स्तर पर अन्य इलाके से लगभग 25 फ़ीट गहराई पर है। जिसके चलते बरसात के समय पास के अन्य सभी इलाकों का पानी यहां पहुंच जाता है।