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हाईकोर्ट ने पूछा, एनडीपीएस में दोषी कैदियों को कितना दिया मेहनताना

Fri, 16 Jun 2017 09:12 AM IST
ब्यूरो/अमर उजाला, चंडीगढ़
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- फोटो : Demo Pic
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पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने लुधियाना सेंट्रल जेल में एनडीपीएस एक्ट के तहत दोषी कैदियों को 2014-16 के बीच काम के बदले मेहनताने की जानकारी पंजाब सरकार से तलब की है। पंजाब सरकार को इस बारे में 1 अगस्त तक जवाब दाखिल करना होगा। 
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लुधियाना सेशन डिवीजन के प्रशासकीय जज जब लुधियाना सेंट्रल जेल के निरीक्षण के लिए गए थे, तब जेल के ही कुछ कैदियों ने उन्हें रिप्रजेंटेशन सौंपी थी। ये कैदी एनडीपीएस एक्ट के तहत दोषी करार दिए गए थे। रिप्रजेंटेशन के माध्यम से उन्होंने बताया कि उन्हें जेल में काम के बदले मेहनताना नहीं दिया जा रहा है जबकि उन्हें पूरा काम भी लिया जा रहा है। इस रिप्रजेंटेशन पर हाई कोर्ट ने संज्ञान ले पंजाब सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा था। 

नोटिस के जवाब में जेल अधीक्षक ने बताया था कि एनडीपीएस के तहत दोषी करार दिए गए कैदियों को भी अन्य कैदियों की तरह की काम के बदले मेहनताना दिया जाता है। इस जानकारी पर हाईकोर्ट ने वर्ष 2014-2016 तक एनडीपीएस एक्ट के कैदियों को दिए गए मेहनताने की पूरी जानकारी मामले की अगली सुनवाई पर हाई कोर्ट को दिए जाने के आदेश दे दिए हैं।
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