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पिंटो ने मांगी दुबई जाने की इजाजत, हाईकोर्ट का सीबीआई को नोटिस

Thu, 11 Jan 2018 09:41 AM IST
ब्यूरो/अमर उजाला, चंडीगढ़
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pinto family - फोटो : अमर उजाला
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पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने गुरुग्राम के एक स्कूल के मालिक ऑगस्टाइन पिंटो की दुबई जाने की अनुमति को लेकर दाखिल याचिका पर सीबीआई को 16 जनवरी के लिए नोटिस जारी किया है।
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अर्जी में आगस्टाइन पिंटो ने कहा कि दुबई में नॉलेज एंड ह्यूमन डेवलपमेंट अथॉरिटी द्वारा कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें भविष्य में स्कूलों में तकनीक के इस्तेमाल पर चर्चा होनी है। पिंटो ने कहा यह कॉन्फ्रेंस 1 फरवरी से शुरू होनी है इसके साथ ही उन्हें अमेरिका में कुछ काम है, लिहाजा उन्हें 19 जनवरी से 9 फरवरी तक अमेरिका और दुबई जाने की इजाजत दी जाए। 

गौरतलब है कि गुरुग्राम के एक स्कूल के दूसरी कक्षा के छात्र की हत्या के मामले में हाईकोर्ट ने स्कूल मालिक ऑगस्टाइन पिंटो, उसके पिता ऑगस्टाइन फ्रांसिस पिंटो और माता ग्रेस पिंटो को हाईकोर्ट ने 21 नवंबर को अग्रिम जमानत दे दी थी। जमानत देते हुए हाईकोर्ट ने उन्हें निर्देश दिए थे कि वह बिना हाईकोर्ट की इजाजत के विदेश नहीं जा सकते हैं। रेयान ऑगस्टाइन पिंटो ने पहले दिसंबर माह में हाईकोर्ट में अर्जी दायर कर 26 दिसंबर से 5 जनवरी तक दुबई जाने के लिए इजाजत मांगी थी। अब रेयान पिंटो ने अमेरिका और दुबई जाने की इजाजत मांगी है। स्कूल के मालिक ऑगस्टाइन पिंटो, ऑगस्टाइन फ्रांसिस पिंटो और ग्रेस पिंटो के खिलाफ स्कूल में छात्र की हत्या के मामले में आईपीसी, आर्म्स एक्ट, जुवेनाइल जस्टिस एक्ट तथा पोक्सो एक्ट विभिन्न धाराओं में एफआईआर दर्ज की गई है।
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