एजी के मना करने के बावजूद सिंगल बेंच के फैसले के खिलाफ अपील दाखिल करने वाले एसीएस व अन्य अधिकारियों को हाईकोर्ट ने जमकर फटकार लगाई। हाईकोर्ट ने कहा कि अधिकारी कोर्ट के आदेश को हल्के में ले रहे हैं जो अपमान है। अगर हाईकोर्ट से अधिकारियों का ऐसा बर्ताव है तो प्रदेश की जनता का क्या हाल होगा। एसीएस आलोक निगम के माफी मांगने और अपील वापस लेने के निर्णय की जानकारी देने और एडिशनल एडवोकेट जनरल दीपक बाल्यान के निवेदन पर हाईकोर्ट ने याचिका वापस लेने की छूट देते हुए खारिज कर दी।
हरियाणा पीडब्ल्यूडी विभाग में वर्क इंस्पेक्टर के तौर पर नियुक्त बीर सिंह को हटाने के आदेश जारी किए गए थे। अनुबंध आधार पर कार्य कर रहे बीर सिंह इस आदेश के खिलाफ लेबर कोर्ट चले गए। लेबर कोर्ट ने उसके हक में फैसला सुनाया। लेकिन पीडब्ल्यूडी विभाग ने उसे वर्क इंस्पेक्टर न लगा कर बेलदार लगाने का निर्णय लिया। इसके खिलाफ बीर सिंह हाईकोर्ट की सिंगल बेंच के समक्ष पहुंचे।