हरियाणा अभियोजन विभाग में एडीए के पद भरने के लिए हरियाणा पब्लिक सर्विस कमिशन द्वारा निकाली गई 112 पदों की भर्ती पर पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है। इसके साथ ही हरियाणा सरकार व एचपीएससी को नोटिस जारी करते हुए जवाब दाखिल करने का आदेश दिया है। राजस्थान निवासी दिग्विजय सिंह व अन्य ने बताया कि हरियाणा अभियोजन विभाग में 112 एडीए के पद भरने के लिए एचपीएससी ने फरवरी 2023 में यह पद विज्ञापित किए थे। कमिशन द्वारा विज्ञापन जारी किए जाने के बाद याचिकाकर्ताओं ने भी इन पदों के लिए आवेदन किया था।
याची ने बताया कि पूर्व के नियम के अनुसार 100 अंकों की एक परीक्षा का प्रावधान था जिसमें ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछे जाते थे। इसके बाद इंटरव्यू आयोजित किया जाता था और चयनित उम्मीदवारों को इसके आधार पर नियुक्ति दे दी जाती थी। अब सरकार ने अप्रैल 2023 में चयन प्रक्रिया में परिवर्तन कर दिया है। अब एक के स्थान पर दो परीक्षाएं लेने का निर्णय लिया गया है। पहला पेपर पूर्व की तरह ऑब्जेक्टिव प्रश्नों वाला तथा दूसरा डेढ़ सौ अंकों का सब्जेक्टिव पेपर।
याचिकाकर्ताओं की ओर से दलील दी गई कि एक बार भर्ती का विज्ञापन जारी होने के बाद चयन प्रक्रिया में बदलाव नहीं किया जा सकता। ऐसे में हाईकोर्ट से अपील की गई कि याचिका लंबित रहते इस भर्ती की प्रक्रिया पर रोक लगाई जाए तथा भर्ती प्रक्रिया में बदलाव के फैसले को रद्द किया जाए। हाईकोर्ट ने याची पक्ष की दलीलों को सुनने के बाद भर्ती प्रक्रिया पर रोक लगा दी है और हरियाणा सरकार के अन्य प्रतिवादियों को नोटिस जारी कर जवाब तलब कर दिया है।