पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने बहिबल कलां फायरिंग के आरोपी तत्कालीन एसएसपी चरणजीत शर्मा को दी गई राहत वापस ले ली। पंजाब सरकार की आपत्ति के बाद कोर्ट ने ब्लैंकेट बेल का फैसला वापस ले लिया और राज्य सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांग लिया है। शुक्रवार को चरणजीत शर्मा के वकील ने हाईकोर्ट से अपील करते हुए कहा कि उनके केस पर तत्काल सुनवाई की जरूरत है इसलिए इसे आज ही सुना जाए।
इस अपील पर हाईकोर्ट ने याचिका पर दोपहर में सुनवाई का निर्णय लिया। दोपहर बाद चरणजीत शर्मा को राहत देते हुए हाईकोर्ट ने पंजाब सरकार को आदेश दे दिए कि याची के खिलाफ कार्रवाई या गिरफ्तारी से पहले उसे 7 दिन का नोटिस दिया जाए। लेकिन इस आदेश के जारी किए जाने के एक घंटे के भीतर ही पंजाब की एडिशनल एडवोकेट जनरल रमिजा हकीम ने जस्टिस रामेंद्र जैन की कोर्ट में पहुंच दोबारा इस मामले में तत्काल सुनवाई किए जाने की मांग की।